गाजीपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के नवनियुक्त डीएम अनुपम शुक्ला को अदालत के आदेश का अनुपालन न करने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह आदेश सपा सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजवीर सिंह की पीठ ने दिया। मामला मोहम्मदाबाद कस्बे में स्थित मंसूर अंसारी की 18 दुकानों से जुड़ा है, जिन्हें दिसंबर 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था। हाईकोर्ट ने 12 मार्च 2026 को इन दुकानों को तत्काल रिलीज करने का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई ।याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि पूर्व डीएम को भेजे गए पत्र का भी कोई जवाब नहीं मिला ।अब हाईकोर्ट ने नए डीएम से अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है और मामले को 14 जुलाई 2026 को शीर्ष 10 केसों में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।










