मऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिकारी आशुतोष कुमार चौबे ने बताया कि आज मेसर्स-दुर्गा फार्मा, पता-निकट फातिमा स्कूल, बहरीपुर, मऊ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय फर्म स्वामी प्रमोद गुप्ता व उसपर नियुक्त फार्मासिस्ट श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता मौके पर उपस्थित पाये गये। निरीक्षण के समय फर्म स्वामी द्वारा औषधियों का क्रय बीजक नियमानुसार प्रस्तुत न किये जाने व औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 65 का उल्लंघन पाये जाने के कारण मौके से तीन संदिग्ध औषधियों के नमूने परीक्षण हेतु नियमानुसार संकलित किये गये, पशुओं के इलाज हेतु भण्डारित औषधियों का भण्डारण भी नियमानुसार नहीं पाया गया। मौसम में उच्च तापमान लगातार बने रहने के कारण फर्म स्वामी को औषधियों को उनके आवश्यकतानुसार तय मानक के अनुरूप तापमान उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये तथा सम्बन्धित औषधियों के क्रय-विक्रय बीजक उपलब्ध कराने व उचित तापमान की व्यवस्था कर कार्यालय को 06 कार्यदिवसों में प्रमाणित प्रतियों में मय साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। निरीक्षण आख्या की प्रति विभागीय कार्यवाही हेतु औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को प्रेषित की जा रही है। प्रयोगशाला से उक्त नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलन में लायी जायेगी।
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