मऊ। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ तथा जिलाधिकारी, मऊ के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों एवं गोदाम अनुज्ञप्तियों के सत्यापन की कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक द्वारा औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर औषधियों के भंडारण, अनुज्ञप्ति की शर्तों, क्रय-विक्रय अभिलेखों तथा संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 21 अगस्त 2026 को मेसर्स आलोक मेडिकल स्टोर, निकट अस्पताल चौक, मुहम्मदाबाद, मऊ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा विक्रय की जा रही औषधियों के संबंध में 03 औषधियों के क्रय बिल/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। उक्त औषधियों के नमूने नियमानुसार परीक्षण हेतु संग्रहित किए गए तथा संबंधित औषधियों के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई।निरीक्षण के दौरान फर्म स्वामी द्वारा औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुभव प्रमाण-पत्र के संबंध में भी संतोषजनक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त फर्म के संबंधित परिसर के विगत लगभग 06 माह से बंद रहने के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए निरीक्षण आख्या संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि जनपद में औषधियों की गुणवत्ता एवं उनकी वैध खरीद-बिक्री सुनिश्चित करने के लिए औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं सत्यापन अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रयोगशाला से नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।विभाग ने सभी औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे औषधियों की खरीद-बिक्री से संबंधित समस्त अभिलेख एवं बिल सुरक्षित रखें तथा औषधि अनुज्ञप्ति की शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।










