मऊ। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग ₹50.69 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई।
यह कार्रवाई अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ बबलू, अविनाश सिंह उर्फ मिंटू एवं मनीष सिंह उर्फ पिंटू, पुत्रगण सुरेंद्र सिंह, निवासी ग्राम जयसिंहपुर,थाना सरायलखनसी, जनपद मऊ के विरुद्ध की गई। अभियुक्तों द्वारा मौजा जयसिंहपुर, तहसील सदर, जनपद मऊ स्थित गाटा संख्या-667 में 5.068 हेक्टेयर आबादी श्रेणी की भूमि पर निर्मित एक दो-मंजिला एवं दो एक-मंजिला मकानों को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने का आदेश पारित किया गया था। आदेश के अनुपालन में आज उक्त संपत्तियों को विधिवत कुर्क कर लिया गया।
उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान के तहत की गई है।
जिलाधिकारी श्री आनंद वर्द्धन ने कहा कि जनपद में गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अपराध, भय, धमकी, प्रलोभन अथवा अन्य अवैध तरीकों से अर्जित धन से बनाई गई संपत्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें कुर्क किया जाएगा। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधियों के आर्थिक तंत्र को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।
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