मऊ। स्थाई लोक अदालत पीठ के अध्यक्ष न्यायाधीश हीरालाल व न्यायपीठ सदस्य विकास भाई निकुम्भ व अभिषेक कुमार गौरव में अधीक्षण अभियंता (ए.सी.) बिजली विभाग को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय में विद्युत विभाग से संबंधित बड़ी मात्रा में फाइले विचाराधीन है लेकिन न्यायालय में ना तो कोई परोपकार उपस्थित हो रहा है नहीं कोई सक्षम अधिकारी जो फाइलों की जानकारी न्यायालय को दे या उसमें समझौता के बाबत कोई निर्णय ले सके।
विभाग के इस कृत्य से न्यायालय का कार्य प्रभावित हो रहा है और वादकारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
न्यायालय ने कहा कि विभाग फाइलों निस्तारण हेतु अपना प्रतिनिधि/ परोपकार नामित करें यदि उपयुक्त निर्देशन का अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इस न्यायालयीय आदेशों का अवहेलना मानते हुए न्यायालय विधि कार्रवाई करने को बाध्य होगी। पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अधीक्षण अभियंता स्वयं अथवा अपने अधिकृत सक्षम प्रतिनिधि के माध्यम से 17 में को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
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