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अवैध एवं अपमिश्रित मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई, दो विक्रेता गिरफ्तार

मऊ। जिला आबकारी अधिकारी मोहम्मद असलम ने बताया कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के निर्देशानुसार अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी तथा अवैध स्प्रिट/अल्कोहल/शीरा के परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से दिनांक 08 सितंबर 2026 से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 16 सितंबर 2026 को संयुक्त आबकारी आयुक्त, गोरखपुर जोन, गोरखपुर के नेतृत्व में जिला आबकारी अधिकारी मऊ श्री मोहम्मद असलम, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2, घोसी श्री मो. अदनान खान एवं अधीनस्थ स्टाफ द्वारा क्षेत्र-2, घोसी स्थित विभिन्न आबकारी दुकानों की जांच की गई। चेकिंग के दौरान अमिला स्थित कम्पोजिट शॉप, अमिला थानीदास मोड़ की गहनता से जांच की गई। जांच के दौरान दुकान के अंदर आफ्टर डार्क ब्रांड की 03 बोतल, 8 पीएम ब्लैक ब्रांड का 01 अद्धा तथा बी-7 ब्रांड के 02 अद्धे ऐसे पाए गए, जो प्रथम दृष्टया तनुकृत/जलमिश्रित प्रतीत हुए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अल्कोहलोमीटर से मौके पर ही दुकान पर उपस्थित विक्रेताओं के समक्ष मदिरा की तीव्रता का परीक्षण किया गया। परीक्षण में संबंधित मदिरा की तीव्रता निर्धारित मानक से काफी कम पाई गई। दुकान के अनुज्ञापी श्री संजय राय पुत्र श्री राजेन्द्र राय, निवासी नगर पंचायत अमिला, घोसी, जनपद मऊ हैं। निरीक्षण के समय दुकान पर उपस्थित विक्रेता अनिल कुमार पुत्र रामचन्द्र तथा राजेश कुमार पुत्र लल्लन, दोनों निवासी अमिला बाजार, थाना घोसी, जनपद मऊ को अपमिश्रित मदिरा के साथ गिरफ्तार कर थाना घोसी लाया गया। मामले में कम्पोजिट शॉप अमिला थानीदास मोड़ के अनुज्ञापी श्री संजय राय तथा दोनों विक्रेताओं अनिल कुमार एवं राजेश कुमार के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना घोसी, जनपद मऊ में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साथ ही संबंधित दुकान के अनुज्ञापन के निलंबन/निरस्तीकरण की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जनपद में अवैध, अपमिश्रित एवं गैरकानूनी मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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पवन कुमार पाण्डेय
पवन कुमार पाण्डेय
प्रधान सम्पादक

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