मऊ। जनपद के मधुबन थाना क्षेत्र के चकऊथ गांव में अंडा और किराना की दुकान चलाने वाली एक महिला ने गांव के प्रधान पक्ष पर मारपीट, अभद्रता और लूट का गंभीर आरोप लगाया है। घटना को लेकर पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। न्यायालय ने मामलें को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मधुबन पुलिस को मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिये जाने के बाद पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई में जुटी हुई है।
पीड़िता राबड़ी देवी उम्र करीब 42 वर्ष पत्नी संजय कुमार निवासी सूरजपुर थाना दोहरीघाट की रहने वाली है। उसकी अंडा व किराना की दुकान दोहरीघाट-मधुबन राजमार्ग पर चकऊथ में सड़क किनारे स्थित है। पीड़िता के अनुसार घटना दिनांक 17.07.2026 को शाम करीब 7.35 बजे की है। प्रार्थना पत्र के अनुसार पीड़िता और उसका पति दुकान पर सामान का लेन-देन कर रहे थे। तभी उनके गांव से सटे दूसरी ग्राम सभा के नेता मनोज कुमार उम्र करीब 38 वर्ष और उसका भाई अखिलेश उम्र करीब 36 वर्ष पुत्रगण शिवलाल निवासी जमुनीपुर, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ, प्रवीण सोनकर उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र रामचंदर सोनकर निवासी परिखापुर, थाना दोहरीघाट व भीम विश्वकर्मा उम्र करीब 31 वर्ष पुत्र ब्रम्हदेव विश्वकर्मा निवासी बंधनपुर थाना मधुबन व 4-5 अज्ञात लोग उसकी दुकान पर पहुंचे। आरोप है कि दुकान पर कृष्णा मौर्य पुत्र शिवनाथ निवासी चकऊथ अंडा खा रहा था। उक्त लोगों ने आते ही उसे मारना शुरू कर दिया। जब पीड़िता के पति ने कहा कि यहां हमारी दुकान है, आप लोग झगड़ा मत करिए, तो मनोज कुमार ने गाली देते हुए कहा कि तुम लोग दुकान खोलकर चोर-चिकार को खिलाते-पिलाते हो। इसके बाद वह दुकान के अंदर आकर कॉलर पकड़कर मारने लगा। पीड़िता ने बीच-बचाव करना चाहा तो मनोज के भाई अखिलेश, प्रवीण सोनकर, भीम विश्वकर्मा व 4-5 अज्ञात लोग दुकान में घुसकर पति-पत्नी को बेरहमी से मारने-पीटने लगे। आरोप है कि मनोज ने पीड़िता को धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गई और अर्द्धनग्न हो गई। दुकान में रखा सामान बाहर फेंक दिया और बिक्री के 2450 रुपये मय बक्से समेत अखिलेश लूटकर ले गया। गांव के लोग आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए बाइक से भाग गए।
0 पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, पीड़ित पक्ष पर ही मुकदमा….
पीड़िता का आरोप है कि उसने घटना की सूचना थाना मधुबन और पुलिस अधीक्षक मऊ को जरिए डाक रजिस्ट्री दिनांक 23.07.2026 को दी, लेकिन उसकी तहरीर पर न तो मेडिकल हुआ और न ही मुकदमा दर्ज हुआ। उल्टे राजनीतिक दबंगई और दबाव के चलते उसके पति संजय कुमार, लड़के साहिल उर्फ सत्यम और देवर राजेश कुमार के विरुद्ध थाना मधुबन में मु0अ0सं0 253/2026 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 324(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया।बाद में जिलाधिकारी के आदेश पर पीड़िता, उसके पति, देवर और लड़के का डॉक्टरी मुआयना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फतहपुर मंडाव में दिनांक 21.07.2026 को कराया गया।










