0 औषधियों की गुणवत्ता एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन से किसी भी प्रकार का नहीं किया जाएगा समझौता*
0 अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की जाएगी कठोर कार्रवाई*
मऊ। शिकायत के निर्देशों के अनुपालन में प्राप्त शिकायत के निस्तारण के क्रम में औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मऊ द्वारा मधुबन क्षेत्र स्थित मैसर्स स्टार पॉली क्लीनिक एवं पंचकर्म सेंटर, बहादुरपुर गली, गुलदेव लाइब्रेरी के समीप आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर पंजीकृत फार्मासिस्ट उपस्थित मिले। प्रतिष्ठान स्वामी डॉ. अमरजीत आर्य को मौके पर बुलाकर फर्म के पंजीकरण, फार्मासिस्ट के पंजीकरण, औषधियों के क्रय-विक्रय अभिलेख तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
जांच के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत औषधियों के विक्रय संबंधी नियमों के उल्लंघन की आशंका पाए जाने पर पांच औषधियों के नमूने जांच एवं विश्लेषण हेतु संग्रहित कर राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए।
इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान स्वामी एवं संबंधित पक्ष को निरीक्षण में पाई गई कमियों के संबंध में छह दिवस के भीतर अभिलेखीय साक्ष्यों सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि निरीक्षण आख्या की प्रति औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मंडल को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है। प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद में औषधियों की गुणवत्ता एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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- प्रधान सम्पादक
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