Home मऊ राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित

मऊ। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितम्बर 2026 को जनपद मऊ में किया जाएगा। लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ के तत्वावधान में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश संजय कुमार यादव द्वारा की गई। बैठक में जनपद न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों को चिन्हित कर उनका निस्तारण आपसी सुलह, समझौते एवं सहमति के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए। विशेष रूप से राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर के प्रकरणों को चिन्हित करते हुए उनके निस्तारण के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।अपर जनपद न्यायाधीश-प्रथम/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत बाक़र शमीम रिज़वी द्वारा संबंधित अधिकारियों को अधिकाधिक वादों का चिन्हांकन करते हुए उनकी प्रभावी पैरवी एवं निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। प्रीलिटिगेशन मामलों में संबंधित पक्षकारों से संपर्क स्थापित कर उन्हें लोक अदालत के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्रीमती नाहेरा वसीम सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने अधिकारियों को चिन्हित प्रकरणों में पक्षकारों को सुलह-समझौते के लिए प्रेरित करने तथा पात्र प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।इसी क्रम में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) से संबंधित वादों के अधिकाधिक निस्तारण के उद्देश्य से भी बैठक आयोजित की गई। इसमें पक्षकारों, बीमा कंपनियों एवं अधिवक्ताओं के मध्य समुचित समन्वय स्थापित कर मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किए जाने पर चर्चा की गई। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने आमजन, वादकारियों एवं संबंधित पक्षकारों से अपील की कि वे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 सितम्बर 2026 का अधिकाधिक लाभ उठाएं तथा अपने लंबित अथवा प्रीलिटिगेशन स्तर के विवादों को आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं संबंधित न्यायालय से संपर्क करें।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत विवादों के त्वरित, सरल, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों, न्यायालयों, अधिवक्ताओं, बीमा कंपनियों एवं आमजन से सक्रिय सहयोग की अपील की गई है।

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