मऊ। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में संचालित थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों एवं गोदामों के सत्यापन एवं निरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत औषधि अनुज्ञप्तियों की वैधता, औषधियों के भंडारण की व्यवस्था, सक्षम व्यक्ति के अनुभव प्रमाण-पत्रों की पुष्टि तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पृथक गोदाम संचालित किए जाने संबंधी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है।
इसी क्रम में दिनांक 15 जून 2026 को औषधि निरीक्षक द्वारा मेसर्स एस.डी. मेडिसिन सेंटर, निकट नरोखर पोखरा, घोसी, जनपद मऊ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म स्वामी एवं विक्रय हेतु अनुमोदित व्यक्ति उपस्थित पाए गए। निरीक्षण के समय फर्म द्वारा विक्रय की जा रही अन्य फर्मों का विवरण उपलब्ध कराया गया, किंतु संबंधित औषधि अनुज्ञप्तियों से संबंधित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त होने की तिथि से निरीक्षण तिथि तक सक्षम व्यक्ति के अनुभव प्रमाण-पत्र से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, वेतन भुगतान अभिलेख, वेतन पंजिका, शपथ पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त परीक्षण हेतु तीन संदिग्ध औषधियों के नमूने संग्रहित किए गए।
निरीक्षण में औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेख नियमानुसार प्रस्तुत न किए जाने तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के नियम 65 के संभावित उल्लंघन के दृष्टिगत संबंधित फर्म को छह कार्य दिवस के भीतर प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
निरीक्षण आख्या आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को प्रेषित कर दी गई है। जनपद में संचालित सभी थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं सत्यापन कार्य निरंतर जारी रहेगा। प्रयोगशाला से औषधि नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।









