0 अव्यवस्था फैलाने वालों के विरुद्ध की जाएगी कठोर कार्रवाई*
जिलाधिकारी
मऊ। जनपद में आगामी मोहर्रम पर्व तथा विभिन्न प्रतियोगी एवं भर्ती परीक्षाओं के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट आनंद वर्द्धन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश दिनांक 02 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 की रात्रि 11:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मोहर्रम पर्व के दौरान ताजिया जुलूस, धार्मिक आयोजन एवं विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के साथ-साथ आगामी दिनों में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए कुछ असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा जनजीवन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में लोक शांति, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि आदेश की अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, घातक वस्तुएं अथवा ऐसे उपकरण लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधि, अफवाह फैलाना, धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को आहत करने वाले संदेशों का प्रचार-प्रसार, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक अथवा भ्रामक सामग्री साझा करना तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कृत्य पूर्णतः वर्जित रहेंगे।
इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस, सभा अथवा अन्य सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों एवं संवेदनशील स्थलों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त नागरिकों, धार्मिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं एवं जनपदवासियों से अपील की है कि वे शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि अथवा कानून-व्यवस्था से संबंधित सूचना प्राप्त हो तो तत्काल स्थानीय प्रशासन अथवा पुलिस को अवगत कराएं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनपद प्रशासन द्वारा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।












